बैंक के लॉकर में रखा आपका कीमती सामान हुआ चोरी तो बैंक नहीं होंगे जिम्मेदार:RBI
नई दिल्ली। हम और आप कीमती सामान की सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर को सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प मानते हैं। बैंक लॉकर में कीमती सामान को रखकर हम सभी निश्चित हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरा इस खबर को पढ़िए। आपको बता दें कि बैंक की लॉकर में रखा आपका कीमती सामान सुरक्षित नहीं है और ना ही बैंक आपके कीमती सामान के लिए जिम्मेदार है। जिस लॉकर के लिए आप बैंकों को सालाना मोटी फीस देते हैं अगर उसमें से आपका सामान चोरी होता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

लॉकर में हुई चोरी तो बैंक नहीं होगा जिम्मेदार
हाल के दिनों में बैंकों के लॉकर से सामान के चोरी होने की घटनाएं आम हो गई हैं। लॉकर में सामान रखकर आमतौर पर लोग यहीं सोचते हैं कि उनकी चिंताएं दूर हो गईॉ, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकर में रखे सामान के लिए आपका बैंक जिम्मेदार नहीं है। अगर बैंक लॉकर से आपका सामान चोरी होता है या कोई क्षति होती है तो इसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।

आरबीआई ने कहा-बैंक की जिम्मेदारी नहीं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सार्वजनिक क्षेत्रों के 19 बैंकों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बैंक के लॉकर से अगर सामान की चोरी होती है तो उसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 19 सार्वजनिक बैंकों ने कहा है कि लॉकर के सामान की चोरी होने पर उसकी जिम्मेदारी बैंकों की वहीं होगी। आरटीआई दाखिल करने वाले वकील ने अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इस बाबत शिकायत भेजी है।

क्या कहा आरबीआई ने?
आरबीआई ने कहा कि बैंक लॉकर को लेकर ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर बैंकों को कोई निर्देश या सलाह नहीं दी गई है। लॉकर को लेकर बैंकों ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों ने कहा कि लॉकर को लेकर बैंक और ग्राहक का संबंध ठीक वैसा ही जैसे एक मकान मालिक और किरायेदार का होता है।

एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ें
कई बैंकों ने लॉकर खोलने के दौरान अपने एग्रीमेंट में ही इस बात को साफ कर दिया है कि लॉकर में रखा कोई भी सामान ग्राहक की खुद की रिस्क पर ही रहेगा। लॉकर में रखे सामाना की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। अगर बैंक में चोरी, लूट जैसी किसी भी वारदात की वजह से लॉकर को नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

क्या करें अगर लॉकर में रखा सामाना हो जाए चोरी
अगर लॉकर में रखा सामान हो जाए चोरी तो सबसे पहले बैंक की तरफ से केस दर्ज कराया जाता है। आप इसके बाद केस दर्ज करवा सकते हैं। आप अपने सामान के लिए बैंक को क्लेम कर सकते हैं। आपके द्वारा क्लेम किए जाने के बाद बैंक उस बीमा कंपनी को क्लेम करती है, जिसके साथ उनकी साझेदारी होती है। इसके बाद बैंक इंश्योरेंस कंपनी से अपने कस्टमर का डिटेल शेयर करती है। इसके बाद बैंक और बीमा कंपनी तय करती है कि ग्राहक को कितना क्लेम मिलना चाहिए।

क्लेम करना आसान नहीं
अगर आप बैंक के लॉकर में रखे सामान के लिए क्लेम करते हैं तो आपको अपने समान की रसीद दिखानी होगी। अगर आपने डिटेल्स दिए, तभी बैंक इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगी। अगर आप सबूत नहीं दे पाते हैं तो लॉकर में रखे सामान के लिए आप क्लेम नहीं कर सकेंगे।












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