Bank Locker New Rule: अगर करते हैं बैंक लॉकर यूज तो जरूर जान लें RBI का नया नियम, हो सकता है बड़ा नुकसान

Bank Locker New Rule: अगर करते हैं बैंक लॉकर यूज तो जरूर जान लें RBI का नया नियम, हो सकता है बड़ा नुकसान

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। अगर आप अपनी ज्वैलरी, कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज रखने के लिए बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर से जुड़े नियम में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर के नियम में बदलाव किया है, अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं हुई तो आपको नुकसान हो सकता है।

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     बदल गया लॉकर का नियम

    बदल गया लॉकर का नियम

    आरबीआई के नियम के अनुसार अगर आपने लंबे वक्त कर अपने लॉकर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका लॉकर तोड़ा जा सकता है। रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) ने सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक बैंकों को निर्देश दिया गयाहै कि अगर कोई लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है तो बैंक उसे खोल सकते हैं। भले ही ग्राहक उस लॉकर का नियमित रूप से भुगतान कर रहा हो, लेकिन अगर लॉकर को लंबे समय से उस लॉकर को नहीं खोला है तो उसे बैंक द्वारा खोला जा सकता है।

     आरबीआई ने बदला नियम

    आरबीआई ने बदला नियम


    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर के नियम में बदलाव किया है। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न विकास, शिकायतों के नेचर और भारतीय बैंक संघ की ओर से मिल रही शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने लॉकर नियम में बदलाव किया है। बैंकों के पास से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें बैंक लॉकर को सालों से नहीं खोला जा रहा है। ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए बैंक ने निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में ये आदेश दिया है।

     बैंक तोड़ सकते हैं आपका लॉकर

    बैंक तोड़ सकते हैं आपका लॉकर

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक निष्क्रिय लॉकर को तोड़ सकती है। आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है कि उन निष्क्रिय लॉकर को बैंक द्वारा खोला जा सकता है, भले ही उनका किराए का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो। बैंक लॉकर को तोड़कर उसमें रखी सामग्री को उसके नॉमिनी या उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर सकती है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अगर लॉकर 7 साल की अवधि समय कर इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि लॉकर के नए नियम के बारे में सभी लॉकर धारकों को सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग-अलग माध्यमों से लॉकर धारकों को सूचित कर जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों को पत्र के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। वहीं उन्हें ईमेल, फोन पर एसएमएस के जरिए भी जानकारी दी जाएगी।

     लॉकर खोलने का निर्देश

    लॉकर खोलने का निर्देश


    आरबीआई ने अपने दिशानिर्देश में कहा है कि बैंक हर संभव कोशिश करेगी कि इस्तेमाल न हो रहे लॉकर के ग्राहक को संपर्क करने की। पत्र, ईमेल, एसएमएस के जरिए संदेश भेज जाएगा. अगर फिर भी ग्राहकों द्वारा बैंक लॉकर को लेकर कई कदम नहीं उठाया गया या लॉकर को सक्रिय नहीं किया गया तो बैंक लॉकर के हायरर को लेकर स्थानीय समाचार पत्र( अंग्रेजी और हिंदी) मे सार्वजनिक नोटिस जारी करेगी। इसके लिए उचित समय दिया जाएगा। अगर फिर भी लॉकर के हायरर का पता नहीं चला तो बैंक के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उस लॉकर को खोला जाएगा, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उस लॉकर से जो भी सामग्री निकलेगी उसे सीलबंद लिफाफे में ऱखा जाएगा। फिर उस सामग्री को फायरप्रूफ तिजोरी के अंदर तब तक रखा जाएगा, जब तक उसका ग्राहक या नॉमिनी नहीं मिल जाता।

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