Axis Bank Alert: खाताधारक ध्यान दें! 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम
Axis Bank Alert: खाताधारक ध्यान दें! 1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम
नई दिल्ली। Axis Bank Alert. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने चेक पेमेंट को और सुरक्षित और सेफ रखने के लिए चेक पेमेंट( Cheque Payment) के नियम में बदलाव किया है। चेक पेमेंट के नियम में नियम जरूरी बदलाव किया गया है। अब चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम अनिवार्य किया जा रहा है। एक्सिस बैंक (Axis Bank) के चेकबुक का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 1 सितंबर से जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं।

1 सितंबर 2021 से होने जा रहा है बदलाव
1 सितंबर से एक्सिस बैंक( Axis Bank) के चेक पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर से एक्सिस बैंक चेक क्लियरेंस सिस्टम बदल रहा है। बैंक ने इस बारे में ग्राहकों को जानकारी देना शुरू कर दिया है। बैंक की ओर से ग्राहकों को ईमेल, SMS के जरिए जानकारी भेजी जा रही है। बैंक की ओर से कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay) लागू हो जाएगा, जिसके मुताबिक चेक इश्यू करने से 1 दिन पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी बैंक को देनी होगी। चेक की डिटेल को दोबारा चेक करने के बाद ही चेक क्लियर किया जाएगा। खाताधारकों को चेक इश्यू करने से 1 दिन पहले बैंक को बताना होगा कि उसने चेक भुगतान, अमाउंट, तारीख, जारीकर्ता आदि की जानकारी देनी होगी।

डिटेल नहीं देने पर नहीं होगा चेक भुगतान
बैंक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर चेक की जानकारी बैंक को पूर्ववर्त नहीं दी गई तो उसका भुगतान बैंक नहीं करेगी, यानी चेक क्लियर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि चेक पेमेंट में होने वाली धांधली को रोकने के लिए ही आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया है। आरबीआई ने 14 जनवरी 2021 से ही पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया है। इसी के तहत अब एक्सिस बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 सितंबर 2021 से 5 लाख रुपए या उससे अधिक रकम का पेमेंट चेक से करने पर ग्राहकों को चेक क्लियरिंग डेट से एक वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे की जानकारी खाताधारकों को देनी होगी।

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
आरबीआई ने चेक पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम से न केवल चेक पेमंट सेफ और सुरक्षित बनता है ब्लकि चेक कलेक्शन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। इस सिस्टम के तहत 50 हजार या उससे अधिक की रकम चेक से पेमेंट करने पर खाताधारकों को बैंक को चेक से जुड़ी अहम जानकारी पहले ही देनी होगी। बैंक उन जानकारी को चेक पर दर्ज जानकारी से मैच करने के बाद ही उसे क्लियर कर भुगतान करेगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है या ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी और चेक पर दर्ज जानकारी मैच नहीं करती तो चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) चेक ट्रंकेशन सिस्टम मं बैंकों को पॉजिटिव पे सिस्टम की सुविधा मुहैया कराता है।
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