Adani-Hindenburg Row: स्टेटस रिपोर्ट SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में पेश, 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सेबी की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद अडानी समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक मालिकों के बारे में अभी भी फाइव टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार है।
Adani-Hindenburg Row: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उपजे विवाद में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से जुड़ी जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। कुल 24 में से 22 केस की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी इससे जुड़े दो मामलों में विदेशी एजेंसियों के जवाब का इंतजार है।
सेबी एक बयान में जांच के दौरान उठाए गए कदमों के बारे में बताया। बोर्ड ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अडानी समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक मालिकों के बारे में अभी भी फाइव टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार कर रहा है। बाकी के 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। सेबी ने आगे कहा कि मामले में आगे की जांच के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जारी होने से पहले और बाद में अडानी समूह के शेयरों में ट्रेडिंग की जांच कर अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सेबी ने कहा, "चूंकि इन विदेशी निवेशकों से जुड़ी कई संस्थाएं टैक्स हेवन क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, इसलिए 12 एफपीआई के आर्थिक हितधारक शेयरधारकों की पहचान (निवेशकों के वास्तविक मालिक)एक चुनौती बनी हुई है।" सेबी ने रिपोर्ट में कहा, " मामले में चांज रिपोर्ट के आधार पर कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी।"
दरअसल, हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप में निवेश के रिकॉर्ड धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर और टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी के शेयर तेजी से नीचे गिरे थे। एक समय अडानी ग्रुप का शेयर 150 बिलियन अमरीकी डालर के करीब मिट कर रह गया।
हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मामले में जांच के लिए अलग छह सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अनुभवी बैंकर शामिल थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त की समय सीमा तय की। बाद में बोर्ड ने 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सेबी ने कोर्ट में इसे पेश कर दी है। मामले में अगली सुनवाई कोर्ट ने 29 अगस्त तक की है।












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