Aadhaar-PAN Link: 30 जून से पहले आधार को पैन से करा लें लिंक, वरना इस मुसीबत से पड़ेगा जूझना
Aadhaar-PAN Link News: मौजूदा वक्त में पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसी के साथ आधार-पैन लिंक प्रक्रिया भी सबसे अहम है। इस प्रोसेस में आपके (Permanent Account Number) को आपके आधार नंबर से जोड़ा जाता है।
पैन भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को आयकर निर्धारण के उद्देश्य से जारी किया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारतीय निवासियों को जारी की गई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है।

पैन को आधार से लिंक करना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार 1 जुलाई 2017 से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे पैन के लिए अप्लाई करते समय या फिर आय की डिटेल देते वक्त अपनी आधार संख्या को बताना अनिवार्य है।
यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, लेकिन उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो वह व्यक्ति आईटीआर में आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी के बारे में बता सकता है। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 मार्च 2023 को समय अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी।
इन परेशानियों का करना पड़ेगा सामना
30 जून 2023 तक अगर कोई शख्स पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड अनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा।
और जब तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा। ऐसे लोगों से टीडीएस और टीसीएस की ज्यादा वसूली की जाएगी। 1 हजार रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।












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