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बुलंदशहर हिंसा: योगेश राज समेत सभी 36 आरोपियों पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, ADG कोर्ट ने जारी किया आदेश

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बुलंदशहर, 17 मार्च: 03 दिसंबर, 2018 को बुलंदशहर जिले के स्याना हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपी व जिला पंचायत सदस्य योगेश राज समेत सभी 36 आरोपियों के खिलाफ अब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। राष्ट्रद्रोह की धारा 124A के तहत मुकदमा चलाने के आदेश एडीजे 12th कोर्ट वनीता विमल ने दिए हैं। बता दें, इस हिंसा में तत्कालीन स्याना कोतवाल सुबोध कुमार शहीद हो गए थे और गोली लगने से चिगरावठी निवासी युवक सुमित की भी मौत हो गई थी।

Bulandshahr Violence: All 36 accused including Yogesh Raj will face sedition case

बता दें कि, 03 दिसंबर 2018 को चिंगरावठी पुलिस चौकी के पास गो-अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर के प्रदर्शन किया था। इसी हिंसा में तत्कालीन स्याना कोतवाल सुबोध कुमार शहीद हो गए थे और गोली लगने से चिगरावठी निवासी युवक सुमित की भी मौत हो गई थी। इस हिंसा में पुलिस ने योगेश राज समेत 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें 27 आरोपी नामजद थे और बाकी अज्ञात थे।

हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के योगेश राज को मुख्य आरोप बनाया था। पुलिस ने योगेश को 3 जनवरी, 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके ऊपर एनएसए भी लगाया गया था। इस प्रकरण में एसआईटी ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनमें से पांच आरोपियों पर हत्या के आरोप में चार्ज शीट दाखिल की गई। शेष आरोपियों पर हत्या के प्रयास बलवा, आगजनी, प्रदर्शन, आदि धारा के आरोप पुलिस की और तय करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई थी।

इसी बीच प्रयागराज हाईकोर्ट से बजरंग दल का नेता योगेश राज सहित कई आरोपियों की जमानत भी हो गई थी। जिसके बाद योगेश राज ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत गए। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और योगेश राज पर कार्यवाही की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने 7 दिन के अंदर योगेश राज को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर योगेश राज ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

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बता दें कि इस प्रकरण में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमत्ति स्याना पुलिस ने शासन से मांगी थी, जो मिल गई है। स्याना हिंसा में विशेष शासकीय अध्यक्षता नियुक्त किए गए यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 36 आरोपियों पर न्यायालय ने राजद्रोह का आरोप बनाया है जिन पर अब अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह की धारा के मामले का विचारण होगा। आरोपी योगेश राज के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण का भी कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले में पैरवी की जाएगी।

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English summary
Bulandshahr Violence: All 36 accused including Yogesh Raj will face sedition case
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