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McDonald’s ने फिर दिया सदमा, कस्टमर की कोल्ड ड्रिंक में निकली छिपकली, आउटलेट सील

अहमदाबाद, 23 मई: गुजरात के शहर अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) के आउटलेट पर अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पर एक ग्राहक के कोल्ड ड्रिंक के गिलास में छिपकली मिलने की घटना के बाद एएमसी ने यह कार्रवाई की। हालांकि यह पहल दफा नहीं है, जब मैकडॉनल्ड्स ने अपने ग्राहकों को सदमा दिया हो।

 कोल्ड ड्रिंक के अंदर छिपकली

कोल्ड ड्रिंक के अंदर छिपकली

दरअसल, दुनिया की सबसे मशहूर और फेवरेट फास्ट फूड चेन McDonald's जिना अपने बर्गर और बाकी चीज के लिए पॉपुलर है, उतना ही अपने सामान क अंदर बिच्छू, कीड़ा यहां तक की मेढ़क तक को सर्व के लिए भी चर्चाओं में आ चुका है। अब अहमदाबाद के स्टोर पर मैकडॉनल्ड्स ने अपने कस्टर को कोल्ड ड्रिंक के अंदर छिपकली भी सर्व कर दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

कस्टमर ने फोटो की शेयर, एएमसी ने लिया एक्शन

कस्टमर ने फोटो की शेयर, एएमसी ने लिया एक्शन

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स में कोल्ड ड्रिंक में छिपकली की तस्वीर कस्टमर भार्गव जोशी ने शेयर की थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद एएमसी के अधिकारियों ने इस मामले में एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि ग्राहक ने कथित तौर पर एएमसी से शिकायत की, ऐसे में मामले पर गौर किया गया और फूड सेफ्टी ऑफिसर देवांग पटेल ने अहमदाबाद में पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में जांच के लिए रेस्तरां से सैंपल इकट्ठा किए।

अगले आदेश तक रेस्टोरेंट रहेगा सील

अगले आदेश तक रेस्टोरेंट रहेगा सील

वहीं अधिकारी ने मामले में आगे की कार्रवाई होने तक रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से सील करने का भी आदेश दिया। एएमसी ने कहा कि रेस्टोरेंट को बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सील किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम से बिना अनुमति फिर से शुरू नहीं करने का भी निर्देश दिया है। वहीं इस घटना पर मैकडॉनल्ड्स का कथित तौर पर एक बयान में आया है।

मैकडॉनल्ड्स ने दी मामले पर सफाई

मैकडॉनल्ड्स ने दी मामले पर सफाई

मैकडॉनल्ड्स ने अपने एक बयान में कहा कि हम इस घटना को देख रहे हैं, जो कथित तौर पर अहमदाबाद आउटलेट पर हुई थी। जबकि हमने बार-बार जांच की है और कुछ भी गलत नहीं पाया है, हम एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के नियम के अनुसार ऐसा होने पर एक लाख रुपए और छह महीने तक की कैद हो सकती है।

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