खुद को सोनू बताकर लड़की को किया अगवा, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार
Love Jihad in Bijnor: उत्तर प्रदेश में कथित 'लव जिहाद' को रोकने के लिए 'धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020' कानून लागू हो चुका है। कानून लागू होने के बाद भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला बिजनौर जिले से सामने आया है, जहां एक युवक को धर्म परिवर्तन अध्यादेश कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की मानें तो युवक के ऊपर आरोप है कि उसने धर्म छिपाकर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और भागकर ले गया था। वो जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी करना चाहता था।
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मामल धामपुर थाना क्षेत्र का है। एसपी (ग्रामीण) संजय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धामपुर की एक लड़की पिछले कुछ दिनों से गायब थी। पुलिस ने युवक और नाबालिग दोनों को बरामद कर लिया है। पूछताछ के गिरफ्त में आए युवक ने बताया कि उसका नाम साकिब है। उसने खुद को सोनू बताकर नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाया था और भगाकर ले गया था। एसपी (ग्रामीण) ने बताया कि साकिब उर्फ सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 (अगवा) भी लगाई गई है। साथ ही पॉक्सो व एससी/एसटी ऐक्ट की तमाम धाराओं में भी केज दर्ज किया गया है।
आरोपी शनिवार को नाबालिग के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को दोनों बरामद हुए। लड़की की उम्र 16 साल है। लड़की के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ था। लड़की के पिता ने युवक पर बहलाने-फुसलाने का आरोप लगाया था। बता दें, नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 15,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया जाएगा।












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