Bihar News: BNS के तहत सज़ा दिलाने वाला देश का पहला ज़िला बना सारण, जानिए क्या है पूरा मामला

BNS Punishment News Today: बिहार में बढ़ते अपराध को काबू करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम हो रहा है। वहीं भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत निष्पक्ष मामले का निपटारा भी करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में सारण में हुए ट्रीपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने दोषियों को सज़ा तक पहुंचा दिया है।

ट्रीपल मर्डर मामले में पुलिस ने 14 दिनों के अंदर जांच कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। नये कानून बीएनएस के तहत आरोपितों को 48 दिनों के अंदर को सज़ा दिलाने की पहल की गई। इसके साथ ही सारण जिला BNS के तहत सज़ा दिलाने वाला सारण देश का पहला जिला बन गया है। 5 सितंबर को इस मामले में कोर्ट सज़ा सुनाएगी।

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डॉ. कुमार आशीष (एसपी, सारण) का दावा है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज मामले में सज़ा दिलाने देश का पहला ज़िला वाला सारण बन गया है। बहुत ही कम समय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसलिए डीजीपी ने पटना बुलाकर पूरी टीम को बधाई देते हुए हौसला अफ़ज़ाई की।

आपको बता दें कि धनाडीह गांव (रसूलपुर थाना क्षेत्र) के रहने वाले तारकेश्वर सिंह (झाबर सिंह) के मकान की छत पर 17 जुलाई को 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों में पिता और उनकी दो नाबालिग बेटियां शामिल थीं।

ट्रीपल मामले में रसूलपुर थाना में धारा 109(1), 103 (1), 329-4/3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 14 दिनों के अंदर ही पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। स्पीडी ट्रायल करते हुए कोर्ट ने 48 दिनों के अंदर धनाडीह रहने वाले आरोपित अंकित कुमार और सुधांशु कुमार उर्फ रोशन को नए कानून BNS के तहत दोषी माना।

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