CPIM नेता पर जानलेवा हमले के मामले में 21 साल बाद JDU पूर्व विधायक राम बालक सिंह दोषी करार

समस्तीपुर। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार दिये गए हैं। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एमपी-एमएलए एडीजे 3 के कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि रामबालक सिंह विभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं। साल 2000 में 4 जून को विभूतिपुर में सीपीआईएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ था। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में सीपीआईएम नेता ललन सिंह के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

samastipur jdu former mla ram balak singh and his brother accused in case of attack on cpim leader

आर्म्स एक्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जदयू के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायालय के द्वारा आगामी 13 सितंबर सोमवार के दिन सजा के बिंदू पर फैसला सुनाया जाएगा। पूर्व विधायक को दोषी करार दिये जाने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई।

वहीं पीड़ित सीपीआईएम नेता ललन सिंह ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को दोषी करार देने के मामले पर कहा कि 4 जून 2000 की घटना है। जब वह विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे तो उसी जगह रामबालक सिंह और उनके भाई ने मारने का प्रयास किया लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचा लिया था।

उन्होंने बताया कि वे वहां से किसी तरह बच भी निकले लेकिन बाद में बाइक से पीछा कर रामबालक सिंह और उनके भाई ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर गोली चला दी। इसमें वह घायल हो गए। वहीं, कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामबालक सिंह ने कहा कि वह कोर्ट का पूरे सम्मान करते हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+