Bihar News: Driving License बनवाने के बदलने वाले हैं नियम, घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे ये सुविधाएं
Driving Licence New Rule In Bihar News: बिहार में अब आप पहले की तरह आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक और दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने की मक़सद से यह फ़ैसला लिया गया है। दलालों और DTO के चक्कर से भी आपको राहत मिलने वाली है। आप घर बैठे कई दस्तावेज़ ऑनलाइन ही हासिल कर सकेंगे। पटना जिला परिवहन की तरफ़ से यह कारगर क़दम उठाया जा रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त अब आवेदक (कॉमर्शियल या सामान्य वाहन) के आंखों की जांच की जाएगी। यह नियम हर किसी पर लागू होगा, ग़ौरतलब है कि मौजूदा वक़्त में ड्राइविंग लाइसेंस के बनवाने के लिए 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर इस नियम की अनदेखी कर ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के मामले सामने आते हैं।

परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी ज़िलों में सख्ती से इस नियम के पालन का निर्देश दिया है। अब 40 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल कराते वक्त सरकारी डॉक्टरों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। प्रदेश के सभी ज़िले में जल्द ही यह नियम लागू होने वाला है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो रात के समय में ज्यादातर सड़क हादसे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आंखों का कमज़ोर होना है। सड़कों पर कम रोशनी और साइनेज की कमी की वजह से गाड़ी चलाने में चालक को परेशानी होती है, नतीजा सड़क हादसे होते हैं। इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र आंख जांच कराकर प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है।
परिवहन से जुड़े कई दस्तावेज़ हासिल करने के लिए अब आपका परिवहन कार्यलय के चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं है। डुप्लीकेट फिटनेस, ट्रांसपोर्ट सर्विस रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, लर्निंग, ड्राइविंग, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदल सकते हैं।
इसके साथ ही लर्निंग, ड्राइविंग, कंडक्टर में नाम का बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म की तिथि का बदलना, लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और सिग्नेचर बदलने के साथ ही ओनरशिप ट्रांसफर आदि दस्तावेज़ ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। वाहन, सारथी और एम परिवहन एप्प के ज़रिए भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।












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