बिहार: 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 2 धाराओं में मिली 12-12 साल की सजा

भागलपुर. बिहार में भागलपुर स्थित एडीजे वन सह पॉक्सो के स्पेशल जज विनोद कुमार तिवारी ने एक बलात्कारी युवक को 2 धाराओं में 12-12 साल की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला एक 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को आया। युवक ने उस किशोरी से तीन साल पहले 11 अप्रैल 2016 को दुष्कर्म किया था। वह उसे उठाकर अपने अर्द्धनिर्मित मकान में ले गया था।

मो. सलमान उर्फ राज था बलात्कारी

मो. सलमान उर्फ राज था बलात्कारी

संवाददाता के अनुसार, घटना की शाम पीड़िता घर से कोल्ड ड्रिंक्स लाने गई थी। उसके थोड़ी दूर जाने के बाद मो. सलमान उर्फ राज ने उसे 20 रुपए का नोट दिखाकर लालच दिया। उसके बाद मो. सलमान जबरन किशोरी को उठा कर ले गया था। जहां उसने किशोरी के साथ क्रूरता की हदें पार कर दीं। घटना के बाद पीड़िता बेहोश हो गई थी। बाद में उसने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई थी।

10 दिसंबर को कोर्ट ने पाया था दोषी

10 दिसंबर को कोर्ट ने पाया था दोषी

पीड़ित किशोरी के बयानों के आधार पर तब तातारपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। पांच सितंबर 2016 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। कुल सात की गवाही अभियोजन की ओर से कराई गई थी। कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपी को दोषी पाया था। अब 25 वर्षीय मो. सलमान उर्फ राज को रेप व पॉक्सो की धारा में सजा सुनाई गई है। यह सजा दोनों धाराओं में 12-12 साल की है, जो बलात्कारी एक ही पीरियड में भुगतेगा।

जुर्माना नहीं दिया तो 3-3 महीने की अतिरिक्त जेल

जुर्माना नहीं दिया तो 3-3 महीने की अतिरिक्त जेल

12-12 साल की सजा के अलावा कोर्ट ने बलात्कारी पर 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है।कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर बलात्कारी को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त जेल भुगतने का भी आदेश दिया है। सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए पॉक्सो के स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पीड़िता को 3 साल बाद न्याय मिला है।

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