चारा घोटाला : सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 35 दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा, 1 करोड़ तक का लगा जुर्माना
बिहार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 35 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना है। मामले में दोषियों को अदालत ने 4-4 साल की सजा सुनाई है।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 27 साल पुराने चारा घोटाला मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय दे दिया है। अदालत ने मामले में 35 अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामले में 35 अभियुक्तों के 4-4 साल की सजा सुनाने के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
डोरंडा कोषागार मामले में शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। ये चारा घोटाला का 27 साल पुराना अंतिम केस था। जिसमें कोर्ट ने सभी 36 अभियुक्तों का पक्ष सुना। मामले में 35 अभियुक्त दोषी पाए गए।

मामले में सभी दोषियों को 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ में अधिकतम एक करोड़ और न्यूनतम 3 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि ये मामला 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। इससे पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
मामले में इससे पहले 28 अगस्त को अदालत ने फैसाल सुनाया था। ट्रायल का फेस कर रहे 124 में 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। वहीं शुक्रवार को अदालत ने 35 अन्य अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई है।












Click it and Unblock the Notifications