Coronavirus के चलते बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू, एक जगह 5 से अधिक लोग नहीं हो सकते जमा
पटना। कोरोना वायरस को लेकर देश की कई राज्य सरकारों ने प्रदेश में उन सभी जगहों को 31 मार्च तक बंद कर दिया है। इसी कड़ी में अब बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल शिवहर व बांका जिलों में धारा 144 लागू की गई है। शनिवार को इस बाबत शिवहर व बांका में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत पांच या पांच से अधिक लोग अब एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। साथ ही लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं।

बता दें कि सरकार के आदेश के बाद बिहार में शनिवार से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क, सिनेमा घर, मॉल आदि को बंद कर दिया गया है। शिवहर जिले के साथ-साथ मुजफ्फरनगर में धारा 144 लागू की गई है। कोरोना वायरस को लेकर ऐसा किया गया गया है, ताकि लोगों में यह वायरस नहीं फैले। एसडीएम आरिफ हसन ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में पूरे जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू किए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, स्कूल-कॉलेज एवं आंगनबाड़ी केंद्र को पहले ही 31मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है।
सभा, धरना, प्रर्दशन, मेला, जुलूस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, संबंधित अधिकारियों को तत्संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी उज्जवल कुमार सिंह ने भी मुजफ्फरनगर जिले में सभा, धरना, प्रर्दशन, मेला, जुलूस पर भी अब पाबंदी लगा दी है।
बिहार के बांका जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। एक साथ पांच व्यक्ति किसी जगह पर खड़े नहीं रह सकते हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी (डीएम) सुहर्ष भगत ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन से लेकर आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस करे लेकर समस्तीपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मीडिया को दी। इसके साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि इसे लेकर डरें नहीं, परहेज से रहें।












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