बिहार न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

बिहार दंगे: अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शास्वत की जमानत याचिका खारिज

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

पटना। बीते दिनों रामनवमी के मौके पर बिहार के भागलपुर में हुए दंगों के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की याचिका खारिज कर दी गई है। चौबे के बेटे अरिजीत ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गौरतलब है कि भागलपुर में 17 मार्च को नाथनगर में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हुआ था। इसमें अरिजीत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में अर्जित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने बेटे को बेकसूर बताया था। चौबे ने सोमवार को बेटे को निर्दोष बताते हुए क्षेत्र के अधिकारियों पर दंगाईयों के लिए नरम रुख रखने और बेवजह बेटे पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, साथ ही पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई की मांग की है।

अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शास्वत की जमानत याचिका खारिज

17 मार्च को भागलपुर में शोभायात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान हिंसा हुई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित हिंसा भड़काने के आरोपी हैं। ये यात्रा प्रशासन की अनुमति के बिना निकाली गई थी। पिता से पहले अरिजीत बिहार के सीएम को खुली चुनौती दे चुके हैं।

शाश्वत ने नीतीश कुमार को खुले आम चुनौती देते हुए कहा था कि वह कोई अपराधी नहीं है। अर्जित शाश्वत चौबे ने कहा कि मैनें ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए मुझे भागना पड़े। प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रशासन ने गलत एफआईआर कराई है, इसलिए वो सरेंडर नहीं करेंगे।

Comments
English summary
Bihar: Court rejected the bail plea of Union Minister Ashwini Choubey's son Arijit Shashwat
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X