MP News: 25 अप्रैल से 1 महीने के लिए हट सकता है ट्रांसफर से बैन, शिवराज सरकार की पॉलिसी तैयार
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार 25 अप्रैल से सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर पर लगा बैन हटाने की तैयारी कर चुकी है।

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में सरकार सरकारी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे रही है। दरअसल चुनाव से पहले शिवराज सरकार 25 अप्रैल से 1 महीने के लिए ट्रांसफर से बैन हटा सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। तबादलों का दौर पूरे 1 महीने चलेगा।
राजधानी भोपाल में इसी महीने कैबिनेट की बैठक होना है माना जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार तबादला नीति जल्द लागू करने के लिए मंत्री और विधायकों का सरकार पर दबाव है। इस बार माना जा रहा है कि 35 से 40 हजार अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर हो सकते हैं। इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर हुए थे।
ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित नीति
प्रदेश में तबादलों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा उसके अनुसार राज्य संवर्ग के अंतर्गत डिपार्टमेंट हेड और फर्स्ट क्लास अफसरों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होगा विभागों में पदस्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव जारी करेंगे। जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा। इनके आदेश विभागीय जिलाधिकारी जारी करेंगे।
अलग से तबादला नीति बनाने के लिए विभाग को GD से लेनी होगी अनुमति
यदि विभाग अपनी जरूरतों के संबंध में अलग से तबादला नीति बनाना चाहते हैं तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग और गिरे विभाग में तबादलों के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड बना हुआ है। यहां तबादलों की ऑनलाइन व्यवस्था होगी।












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