MP पंचायत चुनाव 2022: पहले चरण की वोटिंग कल, इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा कर डाल सकेंगे वोट
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव 25 जून को होगा इसके लिए गुरुवार को दोपहर 3 बजे प्रचार थम गया है। कल मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। 8702 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। जिसमें 1 करोड़ 40 लाख 23
भोपाल, 24 जून। कोरोना महामारी के चलते मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव देरी से हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण कि वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। मतदाता दोपहर 3 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में 52 जिलों में 115 जनपद पंचायत की 8 हजार 702 ग्राम पंचायत में मतदान होगा। इस दौरान 27 हजार 49 मतदान केंद्रों में एक करोड़ 49 लाख 23 हजार 165 मतदाता अपने मत का प्रयोग करके मुखिया का चुनाव करेंगे। मतदान शांति पूर्वक कराया जा सके, इसके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। वहीं, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसका पालन करके वो वोट डाल सकेंगे। वहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और मतदान जरूर करें।

इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर डाल सकेंगे वोट
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह के मुताबिक वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र , राज्य और केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा और आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और रोजगार गांरटी योजना में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड आदि दिखाकर लोग वोट डाल सकेंगे।
बिना दस्तावेज वाले भी ऐसे कर सकेंगे मतदान
अगर किसी मतदाता के पास ऊपर दिए गए दस्तावेज में कोई भी नहीं उपलब्ध है, तो भी वो वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के बाद, उसे मतदान का प्रयोग करने दिया जाएगा।
अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह के मुताबिक निर्वाचन कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम चरण के मतदान के लिए 52 हजार से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगायी गयी है।












Click it and Unblock the Notifications