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आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर का अनोखा निर्णय, खुले में फेंका वेज-नॉनवेज तो जाना होगा हवालात

मध्य प्रदेश में जगह-जगह आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में अब तक हजारों नागरिक इन कुत्तों के शिकार हो चुके हैं। मंदसौर कलेक्टर ने जिले में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए अनोखा निर्णय लिया है।

उन्होंने जिले में धारा 144 लगाते हुए आम जनता, वेज नॉनवेज होटल ढाबा संचालक, मछली, मुर्गा और अंडे का विक्रय करने वाले दुकानदारों संचार को को धारा 144 के तहत प्रतिबंधित करते हुए खुले में भोजन सामग्री फेंकने पर रोक लगा दी है।

Mandsaur Collector unique decision to control stray dogs lock-up action will be taken non-veg

मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने धारा 144 के तहत यह एकपक्षीय आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि जिले के सभी वेज- नॉनवेज, होटल संचालक, दुकानदार, आम जनता को अलग-अलग यह आदेश जारी कर तामिली सुनवाई संभव नहीं है इसलिए यह आदेश पारित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इसकी प्रतियां चस्पा की जा रही है।

ये दिए निर्देश

वेज- नॉन वेज, दुकान, ढाबा संचालक, दुकानदार वेस्ट मटेरियल खुले में ना डालें और इस तरह निस्तारण किया जाए कि कुत्ते या अन्य जानवर उसका भषण नहीं कर सके। जिले की राजस्व सीमा में पशुपालकों की मृत पशुओं, गौशालाओं में पशुओं की मृत्यु होने पर निकायों को सूचित कर उनका निस्तारण किया जाए। इसके लिए निकाय जल का गठन कर ऐसे पशुओ को उठा और उनका निस्तारण ऐसे करवाएं ताकि और कोई पशु उनका भाषण ना कर सकें। आम जनता से भी आग्रह किया है कि इसकी सूचना निकायों को दे ताकि मृत पशुओं के निस्तारण की कार्रवाई की जा सके।

घरों से भी खाद्य पदार्थ खुले में नहीं फेक सकेंगे लोग

आमजनता भी अपने घरों से खाद्य पदार्थ खाना बाहर खुले में नहीं डाल सकेंगे। ऐसी सामग्री कचरा गाड़ी में देना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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