मध्य प्रदेश सीएम ने पुलिस भर्ती में संशोधन को मंजूरी दी, अब 11, 630 पदों को भरने का रास्ता हुआ साफ

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रधान आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) स्तर के रिक्त 11, 630 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन कर उच्चतर पद पर कार्यवहन का प्राविधान कर दिया है। अब कनिष्ठ अधिकारियों को प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक पद का लाभ दिया जा सकेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

Madhya Pradesh CM approves amendment in police recruitment, now clear the way to fill 11, 630 posts

अनुभव और पात्रता के आधार पर वरिष्ठ पद मिलेगा

अनुभव और पात्रता के आधार पर उन्हें वरिष्ठ पद मिलेगा। पात्र कर्मचारी उच्च पद के अनुरूप स्टार और वर्दी पहन सकेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए। दरअसल, मध्य प्रदेश में अप्रैल 2016 से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है और मार्च, 2020 से ही बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पुलिस महकमे में आपराधिक मामलों की जांच की गति धीमी होने लगी थी। जिसे देखते हुए राज्य शासन ने एक्ट में संशोधन किया है। अब कनिष्ठ अधिकारी रिक्त वरिष्ठ पदों का कामकाज कुछ शर्तो के साथ संभाल सकेंगे।

ये रहेगी पात्रता

आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद के लिए पांच साल का सेवाकाल अनिवार्य किया गया है। इसी तरह प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के लिए तीन साल, उप निरीक्षक से निरीक्षक के लिए छह साल और निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक पद का कार्यवहन करने के लिए आठ साल की सेवा होना जरूरी है।

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