Vyapam Scam: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में दोषी पांच आरोपियों को CBI कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई
Vyapam Scam police constable exam: राजधानी भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने पुलिस आरक्षक की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने पर 7-7 साल जेल व ₹10000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि 3 अभ्यार्थियों के अनुपस्थित होने के कारण उन्हें फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। बता दे साल 2013 में पुलिस आरक्षक की भर्ती के दौरान 3 अभ्यार्थियों की जगह अन्य लोगों ने बैठकर परीक्षा दी थी और परीक्षा पास भी कर ली थी।
बताया जा रहा है कि 2013 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह सेंगर, सतेंद्र सिंह सेंगर व केशव सिंह वड़ेरिया ने अपनी जगह पर परीक्षा देने के लिए अमित आलोक, सतीश मौर्य व एक अज्ञात को बैठा दिया था। मामले की शिकायत होने पर सीबीआई जांच के दौरान परीक्षा देने वाले अमित आलोक व सतीश कुमार मौर्य को आरोपी बनाया गया था।

फरार आरोपियों के लिए वारंट हुआ जारी
सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतीश राज सिंह सिसोदिया ने फैसला सुनाते हुए बताया कि 5 आरोपियों को दोषी पाया गया है। अभ्यार्थियों की जगह पेपर देने वाले अमिता अलोक व सतीश कुमार मोर्य को प्रतिरूपण, मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूट रचित दस्तावेजों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने और आपराधिक षडयंत्र के लिए 7-7 साल की कठोर कारावास व ₹10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अन्य तीन आरोपी परीक्षार्थियों जितेंद्र सिंह सेंगर सत्येंद्र सिंह सेंगर व केशव सिंह गडरिया सजा सुनाने के दौरान अनुपस्थित रहे। जिसके कारण उन्हें फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।












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