दिग्विजय सिंह पर भोपाल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज, BJP प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा पर लगाया था आरोप
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विवादों से बड़ा गहरा संबंध है। उनके बयान अक्सर उन्हें कोर्ट कचहरी तक खींच लाते हैं। ताजा मामला भोपाल से जहां पर जिला कोर्ट ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्व सीएम पर यह मामला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर झूठे आरोप लगाने को लेकर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई होना है और दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी द्वारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है आरोप
बताया जा रहा है कि 2014 में दिग्विजय सिंह द्वारा 4 जुलाई को तत्कालीन ABVP के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा पर आरोप लगाया गया था कि बीडी शर्मा ने आरएसएस और व्यापम के बीच बिचौलिए का काम किया है। यह बात मीडिया में आने के बाद बीडी शर्मा की छवि धूमिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समकक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया है साथ ही एविडेंस भी प्रस्तुत किए है।
अब आगे क्या होगा ?
इस मामले में जिला न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि 5 दिसंबर 2022 में यह पाया गया कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। अतः न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुसरण में दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करनी होगी बता दें 11 जनवरी 2030 के दिन सुनवाई रखी गई है और पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को उपस्थित होना पड़ेगा।