Bhopal : पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब सलाखों के पीछे कटेगी पूरी जिंदगी
भोपाल में पति पर हथौड़े से हमला कर और गला दबाकर हत्या करने वाली पत्नी को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
भोपाल,11 सितंबर। राजधानी की जिला अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल इस महिला ने अपने पति पर हथौड़े से हमला कर और गला दबाकर उसकी की हत्या कर दी थी। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की कोर्ट ने सुनाया हैं। साथ ही कोर्ट ने आरोपी एवं मृतक के नाबालिग बेटे को मध्य प्रदेश सरकार की अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना से मदद के आदेश दिए हैं मामले की पैरवी एडीपीओ पीएन राजपूत ने की।
एडीपीओ पिन राजपूत ने बताया कि राजधानी के चक्की चौराहा, टीटी नगर के रहने वाले दिनेश गवाड़े की 20 दिसंबर 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी उसकी पत्नी सुशीला उर्फ सुधा घायल पति को जेपी अस्पताल लेकर पहुंची थी। जहां उसने बताया था कि पति बाहर से झगड़ा करके आया था। पर रात में बेसुध हो गया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गला दबाने और दम घुटने से होने की पुष्टि हुई थी।
इस मामले में भोपाल पुलिस ने जांच करते हुए पाया कि सुशीला चार इमली स्थित बंगले में काम करती थी। वह काम करके जब घर लौटी तो उसका पति शराब के नशे में सोफा तोड़ रहा था, तभी सुशीला ने उससे हथौड़ा छीनकर उस पर हमला कर दिया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। करीब 4 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद शनिवार को भोपाल जिला अदालत ने पत्नी सुशीला उर्फ सुधा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।