भोपाल गैस त्रासदी: प्रोडेक्शन ऑपरेटर शकील गिरफ्तार, हादसे के समय ड्यूटी पर था तैनात
भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी मामले में फरार चल रहे आरोपी शकील अहमद कुरैशी को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बीमार होने की वजह से सीबीआई उसे एंबुलेंस में लेकर भोपाल जिला कोर्ट पहुंची। शकील को जज के सामने पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जज खुद कोर्ट परिसर में पहुंचे और एंबुलेंस में शकील को देखा। शकील यूनियन कार्बाइड कारखाने में एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर था। हादसे के समय वह ड्यूटी पर तैनात था।

'गिरफ्तारी वारंट की नहीं थी जानकारी'
शकील अहमद के बेटे के मुताबिक, हार्टअटैक की वजह से 2010 के बाद उनके पिता कोर्ट में पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो सकी। लंबे समय से बेड रेस्ट पर होने की वजह से उनके पिता का कहीं आते-जाते नहीं थे। शकील के बेटे ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पिता अपनी बीमारियों से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए वक्त का पता नहीं चला। बता दें, लगातार पेशी नहीं आने पर कोर्ट ने शकील के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। वहीं, उसे पेशी पर नहीं ला पाने पर सीबीआई को भी फटकार लगाई थी। दिल्ली सीबीआई टीम ने शकील नागपुर में गिरफ्तार किया है।
2010 में सुनाई गई थी सजा
भोपाल गैस कांड के आपराधिक मामले में सात जून 2010 को सीजेएम कोर्ट ने शकील अहमद कुरैशी को दो साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने गुनाहगारों की सजा बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट अपील की थी। वहीं, दूसरी तरफ आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए बरी करने की अपील की थी। 2010 के इस फैसले के वक्त वह आखिरी बार अदालत में मौजूद थे। इसके बाद से शकील एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। शकील दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड में गैस रिसने के समय रात की शिफ्ट में एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर थे। बताया जाता है कि शकील अहमद कुरैशी की कोई पहचान नहीं थी। किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। न ही उसका जांच एजेंसी के पास फोटो था।












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