Bhopal News: लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिना परमिशन रैली-धरने पर रोक, जानिए क्या-क्या रहेगा प्रतिबंध
Bhopal Lok Sabha Election News: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा करने के साथ ही सभी संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र की कुल आठ विधानसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा। इसमें साथ भोपाल और एक सीहोर जिले की विधानसभा सीट शामिल है।
नया सांसद चुनने के लिए 2,363 केंद्र पर कुल 23 लाख 29 हजार मतदाता मतदान करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू हो गई है। अब बिना परमिशन न तो राजनीतिक सभाएं होंगी और न ही रैली। धरना और विरोध प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। पांच लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

नॉमिनेशन के पहले तक जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम
आचार संहिता लागू होते ही भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को चुनाव से जुड़े एक दर्जन से ज्यादा आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने बातचीत में बताया कि वोटर लिस्ट में मतदाता नॉमिनेशन प्रक्रिया के पहले तक नाम जुड़वा सकते हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कलेक्टर पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और सी विजील एप के माध्यम से 100 मिनट में संबंधित शिकायत को दूर किया जाएगा।
आचार संहिता लागू रहने तक जनसुनवाई रहेगी बंद
भोपाल जिले में प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई आदर्श आचार संहिता की लागू होने से बंद रहेगी। इसके अलावा रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों को कलेक्टर के जरिए मिलने वाली मदद पर भी रोक रहेगी।
आचार संहिता की लागू होने से ये रहेंगे प्रतिबंध
1. धारा 144 के आदेश के अनुसार, किराएदारों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है और जिला साइलेंस जोन बना रहेगा।
2. संगठनों द्वारा प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि आयोजित किए जाने से पहले सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य है।
3. ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा।
4. रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा।
5. बिना अनुमति के पंडाल आदि का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा।
6. इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों पर विधि विरुद्ध संदेश का प्रसारण, साम्प्रदायिक टिप्पणी करने पर रोक लगेगी।
7. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंधित होगा।
8. किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को प्रदर्शन करने या लेकर जाने पर प्रतिबंध है।
9. बिना अनुमति के पटाखे, बारूद का निर्माण या उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
10. राजमार्गों पर जाम लगाना प्रतिबंधित होगा।
11. किराए पर रहने वाले लोगों और होटलों के व्यक्तियों की सूचना पुलिस को देनी होगी।












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