एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगेंगे ब्रेक, मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया किराया
भोपाल, 6 मई। कोरोना आपदा के समय मनमानी कर रहे एंबुलेंस संचालकों पर सरकार ने नकेल कस दी है. सरकार ने एंबुलेंस किराये की दरें तय कर दी हैं. अगर कोई एंबुलेंस संचालक इससे ज्यादा कीमत वसूलेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने जो दरें तय की हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग हैं. खास तौर से कोरोना मरीजोंको लाने ले जाने के लिए निर्धारित की गई हैं.

सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी संचालक इससे ज्यादा कीमत वसूलता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. इससे पहले कई जगह से शिकायतें मिल रही थीं कि एम्बुलेंस संचालक कोरोना मरीजों के लिए मनमाने रेट वसूल रहे हैं. कुछ जगहों पर तो महज 4 किमी के लिए 5 से 8 हज़ार रुपये तक वसूल करने के मामले तक सामने आए थे. सरकार के इस कदम से अब इन पर रोक लगने की उम्मीद है.
ALS एम्बुलेंस के रेट
सरकार ने एंबुलेंस के लिए जो किराया तय किया है उसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में पहले 10 किमी के लिए 500 रुपये देने होंगे. इसके बाद 25 रुपये/किमी के हिसाब से होगी दर. ग्रामीण क्षेत्र में पहले 20 किमी के लिए 800 रुपये देना होगा. इसके बाद 25 रुपये/ किमी के हिसाब से किराया अदा करना होगा.
शहरी क्षेत्र में पहले 10 किमी के लिए 250 रुपये देने होंगे. इसके बाद 20 रुपये/किमी के हिसाब से किराया देना होगा. ग्रामीण क्षेत्र में पहले 20 किमी के लिए 500 रुपये देना होगा. इसके बाद 20 रुपये/किमी के हिसाब से होगी दर.












Click it and Unblock the Notifications