Bhopal News: मॉडीफाइड साइलेंसर बनाने और बेचने वालों पर होगा एक्शन, सड़क पर स्टंट करने वालों की अब खैर नहीं

राजधानी में अब मॉडीफाइड साइलेंसर लगाने और लगवाने वालों और वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है।

Action will be taken against those who make and sell modified silencers bikers do stunts on road

राजधानी भोपाल में ट्रैफिक और थाना पुलिस लंबे समय से मॉडीफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन नए बाद शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जहां पर अब भी मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे शहर में ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। भोपाल पुलिस मॉडीफाइड साइलेंसर बनाने व बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है ऐसा होने से शहर में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

आईपीसी की धारा 188 के तहत FIR

भोपाल में सोमवार से लागू हुए आदेश के बाद अब किसी भी व्यक्ति ने मोडीफाइड साइलेंसर लगाने और बनाने के नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है आदेश को यदि बीच में वापस न लिया गया तो 29 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा।

भोपाल में 3 दर्जन दुकानें

जानकारी के मुताबिक नए व पुराने शहर में लगभग 3 दर्जन ऐसे दुकानें हैं जहां पर दो पहिया वाहनों के साथ चार पहिया वाहनों को मॉडीफाइड किया जाता है। ऐसे में स्पोर्ट्स बाइक व कार चलाने वाले बाइक चालक अपने-अपने वाहनों में लगा कंपनी फिटेड साइलेंसर को हटवा कर तेज साउंड वाला मॉडीफाइड साइलेंसर लगवा लेते हैं। जिसकी आवाज 100 डेसीबल से ज्यादा रहती है। जबकि आरटीओ ने मॉडिफाइड साइलेंस लगे वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। इतना ही नहीं कई चार पहिया स्पोर्ट्स गानों में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे रहते हैं, जो शहर की सड़कों पर चलने वाली अन्य चार पहिया वाहनों की आवाज से कहीं ज्यादा साउंड पैदा करते हैं।

राजधानी पुलिस चला रही है अभियान

मध्यप्रदेश में बढ़ता ध्वनि प्रदूषण समस्या बनता जा रहा है ऐसे में मध्यप्रदेश पुलिस ने हर जिले में एक अभियान की शुरुआत की थी। जिसमें थाना पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस लंबे समय से मॉडीफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस ऐसी बाइकों से ना सिर्फ प्रतिबंधित मॉडीफाइड साइलेंसर निकालती है, बल्कि बाइक जप्त कर बाइक चलाने वालों के खिलाफ कोर्ट चालान करती है। पिछले कुछ माह में मध्यप्रदेश में बड़ी तादाद में ऐसी बाइकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि अब मॉडीफाइड साइलेंसर बनाने व बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होगी इस संबंध में नगरी पुलिस के सभी थानों व ट्रैफिक पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए है।

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