भोपाल में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: कैलाश नगर, आजाद नगर और सिंगारचोली में 107.95 लीटर अवैध शराब जब्त
Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एक और बड़ी कार्रवाई की है। 6 अगस्त 2025 को कैलाश नगर, सेमरा, सब्जी मंडी, आजाद नगर, और सिंगारचोली में की गई छापेमारी में 107.95 बल्क लीटर अवैध देशी और विदेशी शराब जब्त की गई।
इस कार्रवाई में तीन तस्करों-रेखा सिंह, बबलू राय, और पुरुषोत्तम सिंह-के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। यह कार्रवाई कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन, सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के मार्गदर्शन, और नियंत्रण कक्ष प्रभारी आर.जी. भदौरिया के नेतृत्व में की गई। आइए, इस सनसनीखेज कार्रवाई की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं।

कैलाश नगर, सेमरा: रिहायशी इलाके में शराब का जखीरा
आबकारी विभाग को 6 अगस्त 2025 को सूचना मिली कि कैलाश नगर, सेमरा में रेखा सिंह पत्नी दिलीप सिंह अपने रिहायशी घर में भारी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण और बिक्री कर रही हैं। इस सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की एक टीम ने तत्काल छापेमारी की। रेखा सिंह के घर की तलाशी में विभिन्न ब्रांडों की 91.95 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- 19 बोतल मैजिक मोमेंट वोडका
- 9 बोतल सिग्नेचर व्हिस्की
- 10 बोतल मैकडॉवेल्स नंबर 1 रम
- 34 बोतल ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की
- 12 बोतल लंदन प्राइड व्हिस्की
- 12 बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की
- 9 बोतल आइकॉनिक व्हिस्की
- 8 बोतल रॉयल चैलेंज व्हिस्की
- 40 पाव मैकडॉवेल्स नंबर 1 रम
जब्त की गई इस शराब की अनुमानित कीमत 11 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है। रेखा सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) और 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक अनु जैन और जिला आबकारी अमले की पूरी टीम मौजूद थी।
सब्जी मंडी, आजाद नगर: कुख्यात तस्कर बबलू राय की गुमटी पर छापा
इसी दिन आबकारी विभाग की एक अन्य टीम ने सब्जी मंडी, आजाद नगर में कुख्यात तस्कर बबलू राय, पुत्र धन सिंह राय की गुमटी पर छापेमारी की। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में बबलू राय के कब्जे से 80 पाव मसाला देशी मदिरा (लगभग 14.4 बल्क लीटर) बरामद की गई। बबलू राय अवैध रूप से इस शराब की बिक्री कर रहा था। उसके खिलाफ भी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सिंगारचोली: पुरुषोत्तम सिंह के पास से 15 पाव देशी शराब जब्त
आबकारी विभाग की तीसरी कार्रवाई सिंगारचोली में की गई, जहां पुरुषोत्तम सिंह को अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 15 पाव देशी मदिरा (लगभग 2.7 बल्क लीटर) बरामद की गई। पुरुषोत्तम सिंह के खिलाफ भी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
कार्रवाई का नेतृत्व और भविष्य की योजना
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व आबकारी उपनिरीक्षक अनु जैन ने किया, जिसमें जिला आबकारी अमले की पूरी टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य भोपाल को अवैध शराब के कारोबार से मुक्त करना है। इसके लिए हमारी टीमें हर समय सतर्क हैं और सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई कर रही हैं।"
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि ऐसी कार्रवाइयां नियमित रूप से की जाएं और तस्करों पर कड़ी नजर रखी जाए।
भोपाल में अवैध शराब का बढ़ता कारोबार
भोपाल में अवैध शराब का कारोबार पिछले कुछ वर्षों में एक गंभीर समस्या बन गया है। आबकारी विभाग और क्राइम ब्रांच द्वारा समय-समय पर की गई कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि तस्कर न केवल देशी शराब, बल्कि ब्रांडेड विदेशी शराब की नकली बोतलें बनाकर भी बाजार में बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए, जुलाई 2024 में भोपाल के चेतक ब्रिज पर आबकारी विभाग ने एक गैंग का पर्दाफाश किया था, जो ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब भरकर बेच रहा था। उस कार्रवाई में 2 लाख 75 हजार रुपये की नकली शराब और एक कार जब्त की गई थी।
इसी तरह, दिसंबर 2024 में भोपाल में 45 हजार लीटर अवैध शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया था, जिसकी कीमत 1.53 करोड़ रुपये थी। इन कार्रवाइयों से साफ है कि आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज में कई गंभीर समस्याएं भी पैदा करता है। नकली और अवैध शराब के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। साथ ही, यह अपराध और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देता है। भोपाल जैसे शहर में, जहां शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी है, अवैध शराब का कारोबार युवाओं और कम आय वर्ग के लोगों को आसानी से निशाना बनाता है।
आबकारी विभाग की यह कार्रवाई न केवल तस्करों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि वे ऐसी शराब खरीदने से बचें। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आबकारी विभाग या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें।
अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाइयां
भोपाल के अलावा, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ सक्रिय है। उदाहरण के लिए, धार जिले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर 113.3 बल्क लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त की गई थी। इसी तरह, 2023 में धार में 49 प्रकरणों में 33.12 बल्क लीटर देशी शराब और 2578 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया था। ये कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है।












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