14 वर्ष की रेप पीड़िता को हाईकोर्ट ने दी 25 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत

सतना/जबलपुर, 24 जून: मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में करीब 25 सप्ताह का गर्भधारण किए सतना जिले की 14 वर्षीय रेप पीड़िता को विधिवत गर्भपात की अनुमति दे दी। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की सिंगल बेंच ने जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन को कहा कि एक सप्ताह के अंदर गर्भवती किशोरी का पूरी निगरानी और सुविधा के साथ गर्भपात किया जाए। गर्भपात के दौरान सभी सम्बन्धित विभागों के हेड उपस्थित रहें। साथ ही भ्रूण को डीएनए टेस्ट के लिए संरक्षित किया जाए।

High Court

सतना जिले के रेप पीड़ित का मामला

सतना जिले की अमरपाटन निवासी विधवा महिला ने यह याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। इसकी रिपोर्ट उसने रामनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस की जांच के दौरान उसे पता चला कि उसकी पुत्री गर्भवती है। इस पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत उसने अपनी पुत्री के गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गत 20 जून को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के गायनाकोलॉजी विभागाध्यक्ष को 2 महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। डॉक्टर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता को 24 सप्ताह 5 दिनों का गर्भ है। टीम ने राय दी कि विशेषज्ञों की देखरेख में गर्भपात कराया जा सकता है। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को पीड़िता का सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके से गर्भपात कराने के निर्देश दे दिए। याचिकाकर्ता को कहा कि वह मुआवजे के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन दे। वे उस पर विचार कर विधि अनुसार निर्णय लेंगे।

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