इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी बीबी

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नई दिल्ली। यदि आपको वेल्थ टैक्स भरने के लिए ई रिटर्न फाइल करना है तो वर्ष 2014-15 और इससे आगे के आकलन वर्ष के लिए आपको फॉर्म बीबी भरना होगा। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से वेल्थ टैक्स में संशोधन किया गया है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने इस नियम को जरूरी बताते हुए कहा है कि यह रिटर्न इलेक्ट्रोनिक तरीके से भरा जाएगा और इसमें इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर की भी जरूरत होगी। यह लगभग सभी के लिए जरूरी होगा। केवल कुछ चुनिंदा श्रेणी के लोगों के लिए इसमें छूट के प्रावधान किए गए है।

इनको मिलेगी छूट

एक करोड़ रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों और 25 लाख रुपए से कम कमाने वालों के लिए प्रोफेशनलों के लिए बीबी यानि यहा फॉर्म बीबी अनिवार्य नहीं होगा। इसके विपरीत इस श्रेणी में नहीं आने वाेल लोगों को वेल्थ रिटर्न फाइन करने के लिए फॉर्म बीबी को ही भरना होगा।

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