Tejasvi Surya: बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ FIR, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
FIR Against Tejasvi Surya: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान विवाद में एक दुकानदार की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) के खिलाफ अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
दरअसल, बीते रविवार (17 मार्च) को अजान के दौरान म्यूजिक बजाने पर एक दुकानदार की पिटाई की गई, जिसके बाद यह मामला काफी बड़ा हो गया, जिसके विरोध में मंगलवार (19 मार्च) को विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए, जिनको कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया था।

वहीं अब इस मामले में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, पार्टी सांसद पीसी मोहन और 41 अन्य सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ नागरथपेट घटना को लेकर हलासुरू गेट पुलिस ने धारा 143, 149, 188, 283, 290 और 268 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मारपीट का वीडियो पोस्ट करने के बाद पुलिस ने नफरत भरे भाषण के लिए भी मामला दर्ज किया है। सूर्या पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (विभिन्न धार्मिक, नस्लीय या अन्य समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत, दुश्मनी या द्वेष की भावना को बढ़ावा देना), 295 (ए) (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
जानिए क्या था पूरा मामला?
दरअसल, रविवार (17 मार्च) को बेंगलुरु के सिद्दन्ना लेआउट के पास अजान के समय एक दुकानदार ने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजा दी, जिसको लेकर पांच से सात लड़कों का ग्रुप दुकान पर पहुंचा और दुकानकार से मारपीट करने लगा। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया
इस घटना के बाद तेजी से विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार के समर्थन में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हिस्सा लेने बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे, जिनको कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में ले लिया।विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था।












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