Azam Khan: हेट स्पीच मामले में आजम खान को नहीं मिली राहत, HC ने भी खारिज की याचिका
Azam Khan: हेट स्पीच मामले में आजम खान को नहीं मिली राहत, HC ने भी खारिज की याचिका
Azam Khan: हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करने के पीछे औचित्य हीन हो जाने का तर्क दिया गया है। आपको बता दें कि आजम खान ने हाईकोर्ट में 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी।
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आपको बता दें कि रामपुर स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर को ही फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तीन साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। रामपुर सीट पर अब उप चुनाव हो रहा है। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की वजह से आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई थी। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इसी आधार पर आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया।
क्या
है
यह
पूरा
मामला?
यह
मामला
भड़काऊ
भाषण
(हेट
स्पीच)
से
जुड़ा
हुआ
है।
दरअसल,
2019
लोकसभा
चुनाव
के
दौरान
आजम
खान
ने
रामपुर
की
मिलक
विधानसभा
में
एक
चुनावी
सभा
की
थी।
इस
सभा
में
आजम
खान
ने
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी,
मुख्यमंत्री
योगी
आदित्यनाथ
और
रामपुर
के
तत्कालीन
डीएम
के
खिलाफ
भड़काऊ
बातें
की
थी।
स्पेशल
एमपी/एमएलए
कोर्ट
ने
उन्हें
इस
मामले
में
दोषी
करार
दिया
और
3
साल
की
सजा
सुनाई
थी।
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आजम
खान
ने
रामपुर
जिला
अदालत
में
दायर
की
थी
अपील
सजा
सुनाए
जाने
के
बाद
आजम
खान
ने
रामपुर
जिला
और
सत्र
अदालत
में
अपील
दायर
की
थी।
जिसपर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
निचली
अदालत
को
गुरुवार
तक
अपील
पर
सुनवाई
और
फैसला
करने
का
निर्देश
दिया
था,
जिसमें
उन्होंने
सजा
पर
रोक
लगाने
का
अनुरोध
किया
गया
था।
जिसको
कोर्ट
ने
खारिज
कर
दिया
है।