डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
प्रयागराज। प्रयागराज स्थिति स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। उन पर निषेधज्ञा तोड़ने का मुकदमा दर्ज है और उसी मामले में सुनवाई होनी थी। जिसमें केशव मौर्य हाजिर नहीं हुये तो कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुये उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। अब अगली सुनवाई पर हर हाल में केशव मौर्य को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अन्यथा कोर्ट की सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई भी होना तय माना जा रहा है।

क्या है मामला
स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अनुसार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर 2007 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में निषेधज्ञा तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया था। 2007 में केशव मौर्य प्रयागराज शहर के पश्चिमी इलाके से बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 2 मई को वह प्रचार प्रसार के लिये वाहनों के काफिले के साथ शहर पश्चिमी से गुजरे थे। उस दरमियान शहर में निषेधज्ञा लागू थी। जिसके तोड़ते हुये केशव मौर्य अपने काफिले के साथ प्रचार करते रहे और वाहनों पर बकायदा वह कमल का चुनाव चिन्ह वाला बैनर भी लगाये रहे।
SI ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज
इसी मामले में धूमनगंज थाने में तैनात दरोगा राजेंद्र पांडेय ने केशव मौर्य पर मुकदमा लिखा गया था। कानून के उल्लंघन की धारा में चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मुकदमा कोर्ट में लंबित था। जिस पर अब स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 24 जुलाई 2019 को होगी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।












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