26 साल पहले के सपा विधायक जवाहर यादव हत्याकांड मामले में करवरिया बंधु दोषी करार
प्रयागराज। साल 1996 में हुए समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड मामले में तीन भाइयों कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया को दोषी करार दे दिया है। तीनों सगे भाइयों के साथ एक अन्य आरोपी को सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
यह आदेश अपर सेशन के न्यायाधीश बद्री विशाल पांडे ने आरोपित पक्ष करवरिया बंधु एवं शासन के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर फैसला दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई 18 अक्टूबर को पूरी कर ली थी। फैसला सुनाने की तारीख 31 अक्टूबर तय किया गया था। भोजन अवकाश के बाद आरोपी करवरिया बंधु कपिल मुनि करवरिया ( पूर्व सांसद ), उदय भान करवरिया ( पूर्व सदस्य, विधानसभा ), सूरज भान करवरिया ( पूर्व सदस्य विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र इलाहाबाद ) और राम चंद्र त्रिपाठी को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया।
अदालत ने सभी आरोपियों को इनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में फैसला सुनाया और कहा कि सभी को दोष सिद्ध इस मामले में किया जाता है। सजा पर 4 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि 13 अगस्त साल 1996 की शाम को 7 बजे के करीब पैलेस सिनेमा के पास सपा के विधायक जवाहर यादव, गुलाब यादव और कमल कुमार दीक्षित राहगीर को एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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