आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, इस मामले में अगले 10 दिनों तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

प्रयागराज। ताबड़तोड़ कार्रवाई से परेशान रामपुर से सांसद व समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। यह राहत उन्हें रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में मिली है और उनके स्कूल को फिलहाल अभी कुछ दिनों तक नहीं तोड़ा जा सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के स्कूल के अवैध निर्माण को 29 अगस्त तक न तोड़े जाने को कहा है। साथ ही आजम खान की याचिका पर अगली सुनवाई भी 29 अगस्त तय की है। 29 अगस्त को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट, रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को रोकने व जारी रखने पर फैसला करेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्राधिकरण के अवैध निर्माण ढहाने वाले निर्माण पर रोक नहीं लगा रही है, केवल वह केस की सुनवाई के दौरान कार्रवाई न करने के लिये निर्देशित कर रही है। फिलहाल फौरी तौर पर ही सही आजम खान को फिर से कुछ समय के लिये राहत मिल गयी है।

Azam Khan gets relief from Allahabad High Court

इस वजह से मिली राहत
सपा सांसद आजम खान के ट्रस्ट द्वारा बनवाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण के मामले में हाईकोर्ट से उन्हें मिलने के पीछे जो कारण है वह आजम खान की ओर से दी गयी तथ्यात्मक दलील है। दरअसल आजम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दर्जनों लोगों के मकान, स्कूल व दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन प्राधिकरण सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से जवाब दाखिल मांगा है और पूछा है कि क्या सभी तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, या सिर्फ आजम खान के अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। फिलहाल इसका जवाब भी अब प्राधिकरण 29 अगस्त को दाखिल करेगा। संभावना है कि प्राधिकरण के सचिव खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थिति रहें।

प्राधिकरण है सख्त
रामपुर पब्लिक स्कूल को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध निर्माण घोषित कर दिया है। साथ ही अथॉरिटी ने 11 जुलाई को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण वह खुद ही ढहा दे। अगर अवैध निर्माण खुद नहीं ढहाया जाता तो अथॉरिटी की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्च भी वसूल किया जायेगा। हालांकि अथॉरिटी की नोटिस मिलने के बाद ही आजम खान हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गये और अथॉरिटी के आदेश को चैलेंज किया है। हाईकोर्ट ने आजम की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई की डेट मुकर्रर की है और तब तक कार्रवाई न को कहा है।

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