शरजील इमाम की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत, राष्ट्रविरोधी भाषण देने में हुई थी गिरफ्तारी
शरजील इमाम की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत, राष्ट्रविरोधी भाषण देने में हुई थी गिरफ्तारी
प्रयागराज, 28 नवंबर: शरजील इमाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शनिवार 27 नवंबर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। बता दें कि शरजील इमाम को एएमयू में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शरजील को जमानत दी। हालांकि, शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।
इस वक्त शरजील इमाम तिहाड़ जेल में बंद है। शरजील पर दिल्ली दंगों की साजिश का भी आरोप है। आरोप है कि शरजील ने सीएए-एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया था। इस मामले में दिल्ली, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने भी शरजील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था।
शरजील के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में और दिल्ली पुलिस द्वारा जनवरी 2020 में आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर दुश्मनी या दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास), भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी (शांति भंग करने वाले बयान देना) और 505(2) (नफरत फैलाने के मकसद से ऐसे झूठे और खतरनाक बयान देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुनवाई
में
शरजील
ने
कहा
था-
वह
कोई
आतंकी
नहीं
हैं
देशद्रोह
और
अवैध
गतिविधि
रोकथाम
अधिनियम
(यूएपीए)
के
तहत
आरोपी
जेएनयू
छात्र
शरजील
इमाम
ने
कहा
था
कि
वह
कोई
आतंकी
नहीं
है
और
उसके
खिलाफ
मुकदमा
स्थापित
कानून
के
अनुरूप
नहीं,
बल्कि
किसी
सम्राट
के
चाबुक
की
तरह
है।