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इलाहाबाद HC ने काशी विश्‍वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञान वापी मस्जिद के ASI सर्वे पर लगाई रोक

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प्रयागराज, 09 सितंबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत में इस मामले से संबंधित अन्य सभी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। बता दें, वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

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Allahabad HC ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर लगाई रोक | वनइंडिया हिंदी
ald HC stayed order of District Court in Kashi Vishwanath temple Gyanvapi mosque case

साल 1991 में वाराणसी के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के विशेषज्ञों से ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के 'वाद मित्र' के रूप में याचिका दायर की थी।

अप्रैल में वाराणसी की अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। वाराणसी के सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी के सर्वेक्षण के फैसले में केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 विशेषज्ञों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्ययन कराने के निर्देश दिया गया था। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। कहा गया था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए। इस अर्जी पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 31अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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इस मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही वाराणसी की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगाई है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि दो हफ्ते बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, उसी समय हम हाईकोर्ट के सामने केस से जुड़ी जानकारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

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English summary
ald HC stayed order of District Court in Kashi Vishwanath temple Gyanvapi mosque case
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