गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा चुनाव का विवाद, कांग्रेस MLA की अर्जी एक जज ने नहीं स्वीकारी, दूसरे ने की मंजूर
अहमदाबाद. गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस चुनाव आयोग पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के विधायक नाथाभाई पटेल ने अर्जी दाखिल की। जिसे पहले जज ने नहीं स्वीकारा, बाद में दूसरे जज ने उसे मंजूर किया। जिसके उपरांत इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस भेज दिया गया। अब इस मामले में सुनवाई 23 मार्च को होगी। जबकि, चुनाव 26 मार्च को होने हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि, चुनाव की तारीख से पहले ही फैसला आ जाएगा।
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मालूम हो कि, गुजरात में भाजपा 3 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस के विधायकों को मना रही है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को संभालकर रखने के लिए उन्हें जयपुर के रिजॉर्ट में रखे हुए है। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास का आरोप लगाया है। जबकि, भाजपा इसे कांग्रेस विधायकों में मची अंतर्कलह बता रही है। मंगलवार को गुजरात विधानसभा में जब सदन चला, तो विपक्ष का एक भी विधायक कार्यवाही के समय उपस्थित नहीं था। जिसकी वजह ये थी कि, कांग्रेस अपने विधायकों को राज्यसभा चुनाव होने से पहले तक दूसरे राज्यों में भिजवा चुकी है। कांग्रेस को डर है कि, भाजपा बहला-फुसलाकर कांग्रेस विधायकों से अपने पक्ष में वोटिंग करा सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग की हर चुनाव में चर्चा होती है। इस तरह से दोनों के बीच खींचा-तानी का यह विवाद हाईकोर्ट जा पहुंचा है।
कांग्रेस के जिस विधायक ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है, उनका पूरा नाम नाथाभाई हेगोणाभाई है। वह धानेरा के विधायक हैं। 71 वर्षीय नाथाभाई एसएससी हैं और वर्ष 2017 के चुनावों के दरम्यान इनके पास 3.65 लाख की संपत्ति थी।












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