गुजरात के सबसे बड़े शहर में 2023 तक अशांत-क्षेत्र एक्ट लागू हुआ, संपत्ति बेचने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी

अहमदाबाद। कोरोना लॉकडाउन से जूझते गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के संदर्भ में चौंकाने वाले आदेश जारी हुए हैं। यहां वटवा और नारोल पुलिस थाना के अंतर्गत कई क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम (डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट) लागू कर दिया है, जिसकी अवधि 30 जून 2023 तक रखी गई है। अब अब इन क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री करने से पहले अहमदाबाद कलक्टर की मंजूरी लेनी होगी। जानकारी के अनुसार, नागरिकों को शांति-सलामती और सुरक्षा प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया।

Govt imposes Disturbed Areas Act at Vatva-Narol in Ahmedabad city

प्रशासन की ओर से कहा गया है कि, नागरिकों को गलत तरीके से परेशान कर या धमकी देकर कोई उनकी संपत्ति नहीं हड़प सकेगा, क्योंकि इसके लिए भी राज्य सरकार की सतर्कता के साथ अहमदाबाद शहर के वटवा और नारोल पुलिस थाना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में तीन वर्षों के लिए अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री ने किया है।

Govt imposes Disturbed Areas Act at Vatva-Narol in Ahmedabad city

30 जून, 2023 तक लागू हुए आदेश के बाद अब इन क्षेत्रों में डरा-धमकाकर संपत्ति हड़प लेने की गतिविधियों पर जानकार अब अंकुश लगा हुआ मान रहे हैं। सरकार ने आशा जताई है कि, इससे असामाजिक तत्वों से पीडि़त लोगों को सुख, शांति और सलामती का एहसास होगा। शहरवासियों को यह बताया जा रहा है कि, जिन क्षेत्रों में एक्ट लागू किया गया है, वहां अब संपत्ति की बिक्री करने से पहले कलेक्ट्रेट की परमिशन अनिवार्य है। संपत्ति के मालिक को कानूनी प्रावधानों के अनुसार परमिशन लेनी होगी।

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