CAG की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

supreme court
नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कैग के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शशिकांत शर्मा की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य माना है और उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी का खारिज करते हुए कहा कि वे उच्च न्यायालय से संपर्क करें जो इस मामले से निपटने में समान रूप से सक्षम है।

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आरएच ताहिलियानी ने शशिकांत शर्मा के बतौर सीएजी नियुक्त किए जाने को लेकर कोर्ट में अर्जी दारय की थी और उनकी नियुक्ति को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के आज के फैसले के बाद जहां सीएजी शशिकांत शर्मा ने राहत की सांस ली है तो वहीं याचिकाकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है।

याचिकार्ताओं ने कैग शर्मा की नियुक्ति को खारिज किए जाने की मांग की गई थी। उन्होंने अपने पक्ष में आदार दिुया था कि यह नियुक्ति चयन की किसी व्यवस्था के बिना, बिना किसी चयन समिति के, बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मूल्यांकन के और बिना किसी पारदर्शिता के मनमाने तरीके से की गई है। ऐसे में उनकी इस नियुक्ति को समाप्त किया जाए।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+