CAG की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आरएच ताहिलियानी ने शशिकांत शर्मा के बतौर सीएजी नियुक्त किए जाने को लेकर कोर्ट में अर्जी दारय की थी और उनकी नियुक्ति को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के आज के फैसले के बाद जहां सीएजी शशिकांत शर्मा ने राहत की सांस ली है तो वहीं याचिकाकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है।
याचिकार्ताओं ने कैग शर्मा की नियुक्ति को खारिज किए जाने की मांग की गई थी। उन्होंने अपने पक्ष में आदार दिुया था कि यह नियुक्ति चयन की किसी व्यवस्था के बिना, बिना किसी चयन समिति के, बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मूल्यांकन के और बिना किसी पारदर्शिता के मनमाने तरीके से की गई है। ऐसे में उनकी इस नियुक्ति को समाप्त किया जाए।












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