पूर्व मंत्री को नहीं मिलेगी Z सिक्योरिटी: SC

supreme court
नयी दिल्ली। नेताओं और मंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा पर हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। मंत्रियों की इस सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सवाल खड़े किए है। एकबार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्रियों को मिलने वाली जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मंत्री होने के आधार पर कोई व्यक्ति वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा का हकदार नहीं हो सकता है।

यूपी के पूर्व मंत्री और बसपा नेता रामवीर उपाध्याय की सुरक्षा उपलब्ध कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और मदन बी लोकुर की बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि यदि सुरक्षा के लिए नियमों के तहत आप इसे पाने के हकदार नहीं हैं तो आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह सरकारी खर्च पर नहीं दी जा सकती है।

गौरतलब है बीएसपी सरकार के जाने के बाद सपा सरकार ने सत्ता में आते ही उपाध्याय की सुरक्षा वापस ले ली थी। जिसके बाद उन्होंने जेड सुरक्षा के लिए पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की, लेकिन वहां उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की विशेष अनुमति याचिका को समय से पहले करार देते हुए कहा कि यह विचार करने योग्य नहीं है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि यदि पूर्व मंत्री को किसी तरह के खतरे की आशंका है तो उन्हें अपने खर्च पर निजी सुरक्षा व्यवस्था करने का हक है। कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि सुरक्षा को गंभीर खतरा होने के बावजूद हमने तो सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल से ही एक्स या वाई श्रेणी की सुरक्षा देखी है। यह बड़ी अजीब स्थिति है कि पूर्व सांसद या विधायक होने के कारण आपको जीवन भर सुरक्षा मिलेगी।

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