घर में टाईटैनिक-पत्नी को निर्वस्त्र कर बनाई पेंटिंग
मुंबई। मुंबई हाईकोर्ट ने उस चित्रकार पति की याचिका खारिज कर दी है, जिसपर अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र कर उसकी अश्लील पेटिंग बनाने का आरोप लगा है। किसी की भी निर्वस्त्र पेंटिंग बनाने को अपराध मानते हुए बंबई हाईकोर्ट ने चित्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत खारिज करने से मना कर दिया। हम यहां टाईटैनिक का जिक्र इस लिये कर रहे हैं, क्योंकि यह व्यक्ति उसी फिल्म से प्रेरित होकर यह काम करने के लिये आगे बढ़ा।
इस कलाकार ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की निर्वस्त्र एवं आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई थीं। दरअसल इस पेंटर ने 1998 में शादी कि थी, जिसके बाद से ये लोग सांताक्रूज स्थित अपने फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन जब दोनों के बीच तलाक हो गया तो दोनों एक ही फ्लैट के अलग-अलग कमरों में रहने लगे। इसी दौरान पति ने अपनी पति की निर्वस्त्र अश्लील पेटिंग बनाई।

पत्नी ने अपने कलाकार पति चिंतन उपाध्याय पर अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के लिए महिलाओं का आपत्तिजनक चित्रण निरोधक कानून, इन्डिसेन्ट रिप्रेजेन्टेशन ऑफ वूमन, प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आरोप लगाया है।
जिसके बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट ने आरोपी पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। जिसे उसने बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उपाध्याय के तर्क से असहमति दिखाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है।












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