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माया-बजरंगी के लिए फांसी की अपील नहीं करेगी गुजरात सरकार

maya kodnani
नयी दिल्ली। 2002 के गुजरात दंगों के नरोडा पाटिया केस में दोषी पाई गईं मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 10 आरोपियों की सजा को फ़ांसी की सजा में तब्दील करने की अपील अब गुजरात सरकार नहीं करेंगी। गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि वो फिलहाल नरोडा पाटिया मामले में दोषी करार दिए गए माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के खिलाफ फांसी की अपील नहीं करेंगे।

गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने फिलहाल उन की सजा को फांसी में बदलने के लिए कोर्ट में अपील करने का फैसला छोड़ दिया है। इस मामले में एडवोकेट जनरल से सलाह कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी के कहने पर गुजरात सरकार ने नरोडा पाटिया मामले में दोषी करार दिए गए माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत बाकी के 10 आरोपियों की सजा को फांसी की सजा में बदलने के लिए अपील करने की बात कही थी।

गौरतलब है कि इस मामले में माया कोडनानी को 28 साल और बाबू बजरंगी को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इस मामले में आठ दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। जानकार मानते है कि अगर गुजरात सरकार सजा के खिलाफ अपील करने से इनकार करती है तो एसआईटी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। माया कोडनानी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र कोडनानी की बेहद करीबी मानी जाती थीं। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी द्वारा दोषियों के लिए फांसी की सजा की अपील करने की बात से सभी को हैरान कर दिया था। अगर गुजरात सरकार ने एसआईटी की अपील को मानते हुए दोषियों की सजा को फांसी में बद लने की अपील नहीं की तो माना जा रहा है कि एसआईटी इस मामले को अपने तरीके से सुलझा सकता है।

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