सज्जन कुमार की याचिका पर 15 मई को सुनवाई

sajjan kumar
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वर्ष 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगे के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर अभी और सुनवाई किए जाने की जरूरत है। न्यायालय ने इसके लिए 15 मई की तारीख निर्धारित की है।दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कैत ने मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित करते हुए कहा, "मैं समझता हूं कि मामले की सुनवाई आगे होनी चाहिए, इसके लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की जाती है।"

मामला राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके में छह लोगों की हत्या का है, जिसमें निचली अदालत ने जुलाई 2010 में सज्जन कुमार के साथ-साथ ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरु, खुशाल सिंह तथा वेद प्रकाश के खिलाफ दंगा, हत्या तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप तय किया था। सज्जन कुमार ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए आरोप रद्द करने का अनुरोध किया है।

वहीं, इस मामले की शिकायतकर्ता शीला कौर ने भी उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर सज्जन कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का भी आरोप लगाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने का भी विरोध किया है। कड़कड़डूमा की अदालत मंगलवार को उस मामले में अपना फैसला सुना सकती है, जिसमें सज्जन कुमार सहित छह आरोपियों पर दंगों के दौरान दिल्ली छावनी क्षेत्र में पांच लोगों की हत्या का आरोप है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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