पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया तो जाओगे जेल: बांबे हाईकोर्ट

bombay high court
मुंबई। तलाकशुदा महिलाओं के लिए राहत की खबर है। बांबे हाई कोर्ट ने निर्धारित गुजारा भत्ता नहीं मिलने से परेशान महिलाओं की एक राह आसान कर दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तलाक लेने के बाद पत्नी को जीवन निर्वाह राशि नहीं देने पर पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उसे गिरफ्तार किए जाने का आदेश जारी किया है। अपने फैले में बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अपनी पत्नी को तलाक के बाद निर्धारित गुजारा भत्ता नहीं देता है तो पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

कोर्ट ने तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलने पर इस अपराध के लिए घरेलू हिंसा कानून के तहत सजा का प्रावधना सुनाया है। न्यायमूर्ति रोशन दलवी की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह एक याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। इसमें गुजारा भत्ता नहीं देने वाले पति ने निचली अदालत के गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल निचली अदालत ने पति से कहा था कि वह 56,000 रुपये का भुगतान पत्नी को करे। परंतु इसके बावजूद पति ने कोई भुगतान नहीं किया। उच्च न्यायालय ने मामले में वकील फ्लेविया एग्नेस को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। फ्लेविया ने अदालत को बताया कि घरेलू हिंसा कानून में मामले को निपटाने के लिए अदालत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।

अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून में गुजारा भत्ता का प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। अदालत ने कहा कि मामले को देखकर स्पष्ट होता है कि भत्ता की अदायगी न करने पर मजिस्ट्रेट ने विशेष प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह प्रक्रिया कानूनी परिधि में है। ऐसा कर निचली अदालत ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके साथ ही पति की याचिका को खारिज कर दिया।

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