काटूर्निस्ट असीम त्रिवेदी, राजद्रोह आरोप से मुक्त

असीम त्रिवेदी पर आरोप था कि उन्होने कार्टून बनाकर भारत के राजकीय चिन्हों का अपमान किया है। 25 वर्षीय काटूर्निस्ट पर किये गये फैसले की जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाई कोर्ट को इस सम्बंध में सूचित कर दिया।
राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे असीम को गिरफ्तारी के बाद बांबे हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी।
असीम त्रिवेदी को राज चिन्हों का अपमान करने के कारण इंडियन पीनल कोड की धारा 124, सूचना तकनीक की धारा 66 'ए'और राष्ट्रीय चिंहों के अपमान के कारण लगने वाली धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।












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