आय से अधिक संपत्ति मामले में माया को नोटिस

न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर छह जुलाई को जांच के आधार पर निर्णय लेंगे। न्यायालय ने कहा कि हम सरकार, सीबीआई और मायावती को केवल स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई अब इसकी जांच करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसके लिए वह सरकार से भी संपर्क कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि सीबीआई को जांच का अधिकार नहीं है, लेकिन इनके लिए उनको उस राज्य की सरकार से अनुमति लेनी होगी।
यह पुनर्विचार याचिका उत्तर प्रदेश के कमलेश वर्मा ने दायर की है। इन्हें संपत्ति का मामला निरस्त होने पर माया की याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति न्यायालय ने दी थी। कमलेश ने छह जुलाई के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दलील दी थी कि शीर्ष अदालत ने मायावती के खिलाफ सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की सराहना किए बगैर तकनीकी आधार पर इस मामले का निबटारा कर दिया था।












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