राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, हो सकते हैं गिरफ्तार

Raj Thackeray
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। बिहारियों में महाराष्‍ट्र में घुसपैठिए की संज्ञा देने वाले और उत्‍तर भारतीय छात्रों पर हुए हमले के मामले में दिल्‍ली की एक अदालत ने महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्‍हें 17 नवंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा वर्ना उन्‍हें गिरफ्तार किया जा सकता है। चार साल पुराने दोनों मामलों में राज ठाकरे के खिलाफ बिहार की दो अदालतों में शिकायत दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला दिल्‍ली के तीस हजारी कोर्ट में आया था। इसी आदेश पर अमल करते हुए शुक्रवार को अदालत में 2008 में जारी किए गए दो वॉरंट दोबारा जारी किए।

ताजा मामले के बारे में बात दें कि राज ठाकरे ने बिहार के लोगों को कहा था कि वो मुंबई में घुसपैठिए हैं और उन्‍हें खदेड़ कर बाहर कर देना चाहिए। मेट्रोपोलिटन मजिस्‍ट्रेट नीरज गौर गुरुवार को दिल्‍ली के अधिवक्‍ता प्रेम शंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज ठाकरे पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। प्रेम शंकर शर्मा ने अपनी दायर याचिका में ठाकरे पर भड़काऊं एवं राष्‍ट्र विरोधी भाषण देने के लिये प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि बीते 31 अगस्‍त को मुंबई में दिये गये अपने भाषण में राज ने मुंबई में बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहा और उन्‍हें महाराष्‍ट्र से भगाने की धमकी दी।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहने के बयान पर राज के खिलाफ मामला दर्ज करने में कई कानूनी बाधाएं हैं। पुलिस ने कहा कि न तो यह बयान दिल्ली में दिया गया था और न ही किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने संज्ञान में लेते हुए दिल्‍ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इन सबके बावजूद पुलिस ने पहले ही कहा दिया था कि इस मुद्दे पर अदालत का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।

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