रिहा हुईं नुपुर तलवार ने ली खुली हवा में सांस

अदालत ने उन्हें दो लाख रुपए के निजी मुचलके व इतनी ही रकम की दो जमानतों के आधार पर रिहा किया। ज्ञात हो कि नुपुर के पति राजेश तलवार पहले से ही जमानत पर हैं।
आरूषि हत्याकाण्ड की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ए. के. लाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नूपुर तलवार को रिहा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 17 सितंबर को जमानत दे दी थी और कहा था मंगलवार यानी 25 सितंबर तक उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने नुपुर को जमानत देने के बाद रिहाई एक हफ्ते के लिए रोक दी थी ताकि सीबीआई मुख्य गवाहों से पूछताछ कर सके। सीबीआई ने भी यह कहा था कि जांच लगभग अन्तिम दौर में है और नुपुर से पूछताछ के बाद जांच पूरी हो जाएगी। मामले की सुनवाई अदालत अभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है।
उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने के बाद उनकी रिहाई एक हफ्ते के लिए रोक दी थी विशेष अदालत ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर नूपुर की रिहा किए जाने का आदेश दिया। नूपुर अभी डासना जेल में हैं और उन्हें मंगलवार देर शाम तक रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने 30 अपैल को गाजियाबाद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद से ही वह जेल में हैं।
मामले में सह आरोपी राजेश तलवार 11 जुलाई 2008 से जमानत पर हैं। राजेश व नुपुर तलवार पर आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी आरूषि व नौकर हेमराज की हत्या की है। चौदह वर्षीय आरूषि का शव नोएडा स्थित जलवायु विहार स्थित घर में मिला था तथा उसके अगले दिन हेमराज का शव बरामद किया गया था।












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