और शक्तिशाली होगा हरियाणा का राज्य महिला आयोग

सरकार इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसको सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग के रूप में एक निकाय का गठन करेगी। आयोग में सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक अध्यक्ष होगा जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित एक महिला होगी।
आयोग में सरकार द्वारा ऐसे योग्य सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाने वाला उपाध्यक्ष तथा अधिकतम पांच सदस्य भी होंगे जिन्हें विधि, विधान, व्यवसाय संघवाद, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबन्धन, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिसमें महिला कार्यकर्ती भी शामिल हैं),प्रशासन, आर्थिक विकास,स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव होगा। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होगा।
सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा की महिला अधिकारियों में से सदस्य सचिव नियुक्त किया जाएगा महिला तथा बाल विकास, हरियाणा का प्रशासकीय सचिव नामित होगा। महिला तथा बाल विकास, निदेशक हरियाणा तथा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा आयोग के पदेन सदस्य होंगे। आयोग के सदस्यों में महिलाओं का बहुमत होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक नाम निर्देशित सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर-सरकारी सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर पद पर नहीं रहेगा।












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