सिख विरोधी दंगा: सज्जन की याचिका पर फैसला कल

Anti-Sikh riots: HC to pronounce verdict on Sajjan's plea
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। इस मामले में सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों की शिकार महिला द्वारा न्यायिक आयोग के समक्ष दिये गये बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की अनुमति चाहते हैं। सत्र अदालत ने उन्हें इसकी अनुमति देने से इंकार कर दिया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी कल सुबह सज्जन कुमार की अपील पर फैसला सुनायेंगी।

सज्जन कुमार ने दंगा पीडि़त जगदीश कौर के बयानों को अपने बचाव में इस्तेमाल की अनुमति देने से इंकार करने के निचली अदालत के निर्णय को ग्रीष्मावकाश के दौरान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्र अदालत ने दो जून को इस संबंध में सज्जन कुमार की अर्जी खारिज करते हएु कहा था कि न्यायिक आयोग में दर्ज जगदीश कौर का बयान का उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने सहित किसी भी मकसद से इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सज्जन कुमार का कहना है कि 12 जुलाई, 2010 को सीबीआई के वकील आर एस चीमा ने अदलात को सूचित किया था कि नानावती आयोग और रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष जगदीश कौर के हलफनामे और बयानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें विरोधाभास है। कांग्रेस के पूर्व सांसद की दलील है कि यदि इस्तगासा और गवाह दो न्यायिक आयोगों के समक्ष दायर हलफनामों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें अपने बचाव में इनका इस्तेमाल करने से रोके।

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